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सेंधवा: सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वालों को मिलेगा 25 हजार का इनाम, ‘राह-वीर योजना’ लागू, घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिक होंगे सम्मानित

सेंधवा एसडीएम कार्यालय में ‘राह-वीर’ और नकद रहित उपचार योजना के क्रियान्वयन को लेकर हुई बैठक, विभिन्न विभागों के अधिकारी रहे उपस्थित।

सेंधवा में सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘राह-वीर योजना’ लागू की गई है। इस योजना के तहत घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्तियों को 25 हजार रुपए और प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाएगा। योजना मार्च 2026 तक लागू रहेगी।


एसडीएम कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक

सेंधवा एसडीएम कार्यालय में मंगलवार को ‘राह-वीर’ और नकद रहित उपचार योजना के क्रियान्वयन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम ने की, जिसमें राजस्व, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिकों को सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा। बैठक में एसडीएम श्री आशीष, एसडीओपी अजय वाघमारे, बीएमओ डॉ. ओएस कनेल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।


21 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक चलेगी योजना

भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ‘राह-वीर योजना’ शुरू की है, जिसका उद्देश्य सड़क हादसों में घायल लोगों को “स्वर्णिम समय” के भीतर चिकित्सा सुविधा तक पहुंचाना है। योजना 21 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक पूरे देश में लागू रहेगी। राह-वीर को 25 हजार रुपए नकद इनाम और प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यदि एक से अधिक लोग मदद करते हैं, तो राशि सभी में बराबर बांटी जाएगी।


पुरस्कार की समीक्षा करेगी जिला समिति

गंभीर दुर्घटनाओं में ही यह पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें पीड़ित को बड़ी सर्जरी, तीन दिन से अधिक अस्पताल में भर्ती रहना, या गंभीर चोट जैसी स्थिति रही हो। हर माह जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति पुरस्कार प्रस्तावों की समीक्षा करेगी। राज्य स्तर पर चयनित 10 राह-वीरों को राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख रुपए का अतिरिक्त पुरस्कार मिलेगा। मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के अनुसार, किसी राह-वीर को बिना सहमति किसी कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा।


 

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