बड़वानी; लापरवाहीपूर्वक बस की छत पर सवारी बैठाकर ले जा रहे बस के ड्रायवर व कंडक्टर को 02-02 वर्ष की सजा व जुर्माने से दंडित किया गया

बड़वानी; न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा जिला बड़वानी श्री शुभम मोदी के द्वारा अपने फैसले में आरोपियो प्यारसिंह पिता जवानसिंह उर्फ जुवानस्या ग्राम हिंदली, सियानसिंह उर्फ सायसिंह पिता जगनसिंह ग्राम इनायकी को धारा 304ए में 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3-3 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सेंधवा जिला बड़वानी द्वारा की गई।
अभियोजन सहायक मीडिया प्रभारी श्री राजमलसिंह अनारे द्वारा बताया कि घटना 05 अप्रैल 2019 को फरियादीया धमलीबाई और उसका पति सुमला दोनो सेंधवा सामान खरीदने गये थे। सामान खरीदकर वाहन यात्री बस में बैठकर सेंधवा से मोहाला घर जा रहे थे। रास्ते में नवलपूरा मे बस के चालक प्यारसिंह व परिचालक सियानसिंह ने सुमला को बस से नीचे उतारकर लापरवाहीपूर्वक बस की छत पर बैठा दिया। दिन के 4.30 बजे के करीब बस हिंदली काकड़ पर पहुंची की रोड़ से बिजली के तार निकले हुये थे। बिजली के नीचे वाला सपोटिंग तार फरियादी के पति सुमला के गले में फंस गया, जिस कारण उसके पति को गले में फांसी लगने से उसकी मौंत हो गई।
बस चालक व परिचालक मौंके पर बस छोड़कर भाग गये। बस में बैठे किसी यात्री ने डायल 100 नम्बर को फोन किया तो डायल 100 नंबर वाहन मौंके पर आई थी एवं फरियादी के पति की लाश को नीचे उतारा था। फिर वाहन से फरियादी के पति की लाष को लेकर सरकारी अस्पतॉल सेंधवा आई थी। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना सेंधवा ग्रामीण में लेखबद्ध कराई। पुलिस ने धारा 304 ए का मामला पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।



