खरगोन: पशु आहार की आड़ में शराब तस्करी का खुलासा, मंडलेश्वर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ट्रक से 4365 लीटर अवैध शराब जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार
मंडलेश्वर–धामनोद रोड पर नाकाबंदी के दौरान पशु आहार के 200 कट्टों के नीचे छुपाई गई थी अवैध शराब

खरगोन। दिनेश गीते। जिले में अवैध शराब के परिवहन के खिलाफ की गई कार्रवाई में पुलिस ने एक ट्रक से हजारों लीटर शराब जब्त की। नाकाबंदी के दौरान पकड़े गए वाहन से भारी मात्रा में अवैध सामग्री बरामद हुई और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
अवैध शराब पर अंकुश के निर्देशों के तहत कार्रवाई
पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर (ग्रामीण) श्री अनुराग एवं पुलिस उप महानिरीक्षक निमाड़ रेंज खरगोन श्री सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा अवैध शराब निर्माण, बिक्री एवं परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक खरगोन श्री रविन्द्र वर्मा के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खरगोन (ग्रामीण) श्रीमति शकुन्तला रुहल के मार्गदर्शन में जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एवं थाना प्रभारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए थे।
मुखबिर की सूचना पर मंडलेश्वर में नाकाबंदी
इसी तारतम्य में दिनांक 16.12.25 को थाना प्रभारी मंडलेश्वर उनि दीपक यादव को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति गुजरात पासिंग टाटा ट्रक में पशु आहार के कट्टों के नीचे बड़ी मात्रा में अवैध शराब की पेटियां रखकर मंडलेश्वर–धामनोद रोड से तस्करी के लिए गुजरने वाला है। सूचना मिलते ही उनि दीपक यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर गांधीनगर क्षेत्र में नाकाबंदी की गई और वाहनों की सघन जांच शुरू की गई।
ट्रक से 485 पेटियां शराब बरामद
नाकाबंदी के दौरान मुखबिर के बताए अनुसार गुजरात पासिंग टाटा ट्रक क्रमांक ळश्र25ज्8388 को घेराबंदी कर रोका गया। चालक ने अपना नाम दलपत पिता नाथुसिंह राणावत उम्र 29 वर्ष निवासी बडारखेडा तहसील बंगु जिला चित्तोडगढ़ राजस्थान बताया। ट्रक की तलाशी लेने पर पशु आहार के 200 कट्टों के नीचे 485 पेटियों में कुल 4365 लीटर अवैध शराब मिली, जिसकी कीमत लगभग 21,12,660 रुपये आंकी गई।
41.70 लाख का मशरूका जब्त, मामला दर्ज
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध शराब के परिवहन में प्रयुक्त गुजरात पासिंग टाटा ट्रक, जिसकी कीमत लगभग 20,00,000 रुपये है, तथा पशु आहार के कट्टे, कीमत लगभग 58,000 रुपये, जब्त किए। इस प्रकार कुल जब्तशुदा मशरूके की कीमत लगभग 41,70,600 रुपये रही। आरोपी के विरुद्ध थाना मंडलेश्वर में अपराध क्रमांक 368/25 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। कार्रवाई में एसडीओपी मंडलेश्वर श्रीमति श्वेता शुक्ला के मार्गदर्शन में उनि प्रवीण निकुम, सउनि. रमेश वास्कले, प्र.आऱ. 544 अनिल, प्र.आऱ. 820 संजय, प्र.आऱ. 534 दिनेश, प्र.आऱ. 536 गुमानसिंह डावर, आऱ. 287 अमित, आर. 821 अभिषेक, आर. 537 शैलेष, आर. 309 राजकुमार, आऱ. 939 जनकसिंह, आऱ. 470 राकेश, आऱ. 276 रविशंकर, आऱ. 364 जितेन्द्र, आऱ. 09 मुकेश का विशेष योगदान रहा।



