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बड़वानी कोर्ट का फैसला: अधीनस्थ कर्मचारी से लैंगिक अपराध में पूर्व SDM दोषी

तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेखा चन्द्रवंशी की अदालत ने एक लाख एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

बड़वानी में पदस्थ रहे तत्कालीन एसडीएम अभय सिंह खराड़ी को अधीनस्थ कर्मचारी के साथ लैंगिक अपराध के मामले में न्यायालय ने दोषी करार दिया। तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष व एक वर्ष की सजा के साथ एक लाख एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।


न्यायालय का निर्णय

बड़वानी में पदस्थ रहे तत्कालीन एसडीएम अभय सिंह खराड़ी के खिलाफ दर्ज लैंगिक अपराध के मामले में तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेखा चन्द्रवंशी की अदालत ने निर्णय सुनाया। न्यायालय ने आरोपी को अधीनस्थ कर्मचारी के साथ लैंगिक अपराध का दोषी पाते हुए 10 वर्ष और एक वर्ष की अलग-अलग सजा तथा एक लाख एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन का पक्ष

अतिरिक्त लोक अभियोजक अधिकारी शिवपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि अभियोजन के अनुसार वर्ष 2016 से 2024 के दौरान, जब अभय सिंह खराड़ी उज्जैन में एसडीएम पद पर पदस्थ थे, उस समय उन्होंने अपनी अधीनस्थ कर्मचारी के साथ लैंगिक अपराध किया। इस संबंध में पीड़िता द्वारा बड़वानी में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर पुलिस ने धारा 376 सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था।

जांच, गिरफ्तारी और पूर्व पदस्थापना

शिकायत के बाद पुलिस ने जांच करते हुए भोपाल से अभय सिंह खराड़ी को गिरफ्तार किया था। न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने के बाद उन्हें केंद्रीय जेल भेजा गया था। बताया गया कि वर्ष 2016 में अभय सिंह खराड़ी बड़वानी में एसडीएम के रूप में पदस्थ रहे थे। इसी दौरान पीड़िता द्वारा उनके खिलाफ दुष्कर्म कर डराने-धमकाने के आरोप लगाए गए थे, जिन पर न्यायालय ने सभी साक्ष्यों के आधार पर अंतिम निर्णय सुनाया।


 

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