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इंदौर में फायर मानकों की अनदेखी पर सख्ती, आरटीओ ने 7 बसें की जब्त

विशेष जांच अभियान में अग्नि सुरक्षा, इमरजेंसी एग्जिट और परमिट संबंधी गंभीर खामियां सामने आईं

इंदौर में परिवहन विभाग द्वारा चलाए गए विशेष जांच अभियान में फायर सुरक्षा मानकों और वैध परमिट के उल्लंघन के मामले सामने आए। कार्रवाई के दौरान कई बसों में गंभीर तकनीकी और दस्तावेजी खामियां पाई गईं, जिसके आधार पर जब्ती और परमिट निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई।


विशेष जांच अभियान

इंदौर में सोमवार को तीन इमली बस स्टैंड और आसपास के क्षेत्रों में परिवहन विभाग द्वारा फायर सुरक्षा मानकों और आपातकालीन निकास व्यवस्थाओं को लेकर विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान कुल 7 बसें जब्त की गईं, जिनमें 3 स्लीपर कोच बसें शामिल हैं। जांच में बसों के संचालन में कई अनियमितताएं सामने आईं।

सुरक्षा और दस्तावेजों में खामियां

एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने बताया कि जांच के दौरान बसों में अग्नि सुरक्षा उपकरण, इमरजेंसी एग्जिट और पंजीयन के अनुसार निर्धारित बैठक क्षमता का पालन नहीं किया गया था। इन खामियों के आधार पर संबंधित स्लीपर कोच बसों के पंजीयन, फिटनेस और परमिट निरस्त करने के लिए मूल पंजीयन प्राधिकारी और संबंधित आरटीओ को पत्र भेजने की प्रक्रिया की जा रही है।

परमिट उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान एक बस बिना वैध परमिट के संचालित पाई गई, जिसे तत्काल जब्त कर लिया गया। वहीं, एक अन्य बस का परमिट निरस्त किया गया। इसके अलावा पंजीयन और परमिट के अनुसार निर्धारित बैठक क्षमता में भी विसंगति पाई गई, जिस पर संबंधित बसों के पंजीयन और परमिट निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है।

आगे भी जारी रहेगी जांच

एआरटीओ राजेश गुप्ता ने बताया कि आगे भी जांच अभियान जारी रहेगा। बस संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वैध दस्तावेज, अग्नि सुरक्षा उपकरण, इमरजेंसी एग्जिट और अन्य निर्धारित मानकों की पूर्ति सुनिश्चित करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

यह है अग्नि सुरक्षा मानक

परिवहन विभाग के अनुसार, 1 अक्टूबर 2023 के बाद पंजीकृत डीलक्स बसों में फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम तथा डीलक्स बसों और स्कूली वाहनों में फायर अलार्म एंड प्रोटेक्शन सिस्टम अनिवार्य किया गया है।
वहीं, 1 अक्टूबर 2023 से पहले पंजीकृत वाहनों में निर्धारित वजन का सीजफायर, तय संख्या में इमरजेंसी एग्जिट और आपात स्थिति में कांच तोड़ने के लिए हैमर अनिवार्य है। जब्त की गई 3 स्लीपर बसों में ये व्यवस्थाएं नहीं पाई गईं।

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