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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के 10 फरवरी को जनपद पंचायत ठीकरी में होगा सामूहिक विवाह का आयोजन

जनोदय पंच। बड़वानी। जनपद पंचायत ठीकरी क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन 10 फरवरी को किया जायेगा। इसके तहत में निर्धारित प्रारूप में आवेदन जनपद पंचायत ठीकरी में 25 जनवरी तक कार्यालयीन में आमंत्रित किये गये है।

 

विवाह हेतु पात्रता के मापदण्ड

– वर व वधु को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

– कन्या तथा कन्या के अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करते हो साथ ही इनका बीपीएल पोर्टल पर सत्यापन अनिवार्य होगा।

– वधु द्वारा विवाह के लिए निर्धारित आयु 18 वर्ष तथा पुरूष के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण कर ली गई हो।

– कन्या का पूर्व में विवाह ना हुआ हो। इस मापदण्ड से आश्यक यह है कि वर वधू का विवाह योजनान्तर्गत आयोजि सामूहिक विवाह कार्यक्रम में ही सम्पन्न हो ना कि उनके द्वारा पूर्व में घर से या अन्य किसी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विवाह कर लिया गया हो।

– वर एवं वधु को निर्धारित संलग्न आवेदनपत्र, स्व घोषणा पत्र एवं पात्रता संबंधी दस्तावेज में जमा कराना होगा।

– वर वधू की समग्र पोटल पर आधार ईकेवायसी अनिवार्य है।

– वर-वधु को आयु प्रमाणन के लिए स्कूल का प्रमाणपत्र, अंकसूची जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता परिचय पत्र जिसमें आयु अथवा जन्मतिथि अंकित हो, शासकीय चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का जाबकार्ड तथा आयु सिद्ध करने संबंधी कानूनी रूप से स्वीकार्य दस्तावेज अनिवार्य है।

– वर व वधु के समग्र परिवार आईडी की ईकेवायसी कि छायाप्रति।

– वर व वधु के आधार कार्ड की छायाप्रति।

– वर व वधु के पासपोर्ट साईज के 2-2 फोटो होना।

– कल्याणी/विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।

– परित्यक्ता महिला होने की स्थिति में कानूनी रूप से तलाक होने का न्यायालयीन आदेश की प्रतिलिपि।

– वर एवं वधू की निवासरत ग्राम पंचायत सचिव द्वारा पूर्व में विवाह ना होने संबंधी प्रमाण पत्र।

– वर एवं वधू के निवासरत जनपद एवं नगरीय निकाय क्षेत्र के अधिकारी जनपद द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।

– वर-वधू दिव्यांगता की श्रेणी में होने की स्थिति में 40 प्रतिशत का स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड विवाह आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

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