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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बड़वानी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

बड़वानीं कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बड़वानी श्रीमती जयति सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकहित, कानून व्यवस्था और यातायात सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।
यह प्रतिबंधात्मक आदेश 1 दिसम्बर 2025 को टोल प्लाज़ा तलून, मंडवाड़ा, पलसूद एवं जामली के दोनों ओर 500 मीटर की दूरी तक लागू रहेगा।
इस दौरान टोल प्लाज़ा के दोनों ओर 500 मीटर सीमा क्षेत्र में उक्त अवधि में अन्य बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश निषेध रहेगा । तहसील अंजड अंतर्गत मंडवाड़ा टोल प्लाजा के दोनों ओर 500 मीटर की सीमा क्षेत्र में एक ही स्थान पर 4 या चार से अधिक व्यक्तियों के जमा होने पर उक्त अवधि में प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ सामान्य वाहनों एवं व्यक्तियों का आवागमन निरंतर चालू रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन होने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा अन्य समस्त प्रावधानों के उपरांत कार्यवाही की जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु यह आदेश एक पक्षीय जारी किया गया है।



