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बड़वानी पुलिस की अवैध चायनीज़ मांजा विक्रय पर प्रभावी कार्यवाही

मकर संक्रांति के मद्देनज़र चायनीज़ मांजा विक्रय पर सख्ती, आरोपी दुकानदार पर अपराध दर्ज

जनोदय पंच। बड़वानी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बड़वानी श्री जगदीश डावर द्वारा जिले में चायनीज़ मांजा से होने वाली गंभीर दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए इसके निर्माण, भंडारण एवं विक्रय के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए थे, जिनके पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री धीरज बब्बर एवं एसडीओपी बड़वानी श्री दिनेश सिंह चौहान के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली बड़वानी प्रभारी निरीक्षक श्री दिनेश सिंह कुशवाह द्वारा टीम गठित कर कस्बा बड़वानी क्षेत्र में दुकानों की सघन चेकिंग की गई।

इसी क्रम में मुखबिर सूचना के आधार पर मायरा चौक स्थित कमल पतंग भंडार पर दबिश दी गई, जहाँ दुकानदार चमन पिता भगवान गोले उम्र 28 वर्ष निवासी रैदास मार्ग मायरा चौक बड़वानी को प्रतिबंधित चायनीज़ मांजा (धागा) का विक्रय करते हुए पाया गया। आरोपी के कब्जे से प्रतिबंधित चायनीज़ मांजा की कुल 07 नग गिर्री (गठ्ठे), अनुमानित कीमत 5,000/- रुपये को विधिवत पंचनामा बनाकर जप्त किया गया। उल्लेखनीय है कि जिला दण्डाधिकारी बड़वानी द्वारा मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर चायनीज़ मांजा के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए थे, जिनका आरोपी द्वारा पूर्णतः उल्लंघन किया गया। चायनीज़ मांजा मानव, पशु-पक्षियों के संपर्क में आने पर गंभीर चोट एवं मृत्यु का कारण बन सकता है तथा यह पर्यावरण के लिए भी अत्यंत घातक है। आरोपी चमन गोले के विरुद्ध थाना कोतवाली बड़वानी पर अप.क्र. 28/25 धारा 223(इ), 125 बीएनएस एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

पुलिस की इस कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली बड़वानी श्री दिनेश सिंह कुशवाह, उप निरीक्षक रवि ठाकुर,प्रधान आरक्षक दीपक डोडियार, आरक्षक आत्माराम, आरक्षक पुरुषोत्तम की सराहनीय भूमिका रही।

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