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बड़वानी जिले में कमर्शियल एलपीजी सिलेण्डरों की वितरण व्यवस्था के संबंध में निर्देश

जनोदय पंच। बड़वानी। वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति एवं भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा मध्यप्रदेश के कमर्शियल एलपीजी सिलेण्डरों के वितरण के संबंध आवंटन प्राथमिकता का क्रम निर्धारित किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के उप सचिव श्री बीके चंदेल ने प्रदेश के समस्त कलेक्टर्स को परिपत्र जारी कर निर्देशित किया है । पत्र में उल्लेखित किया गया है कि पहले क्रम पर शैक्षणिक संस्था एवं चिकित्सा संस्थानों को, दूसरे क्रम पर आवश्यक सेवाये, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस/सुरक्षा बल/पुलिस बल/जेल/सामाजिक न्याय विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग, अन्य विभाग के संस्थान जहां वृद्ध, महिला एवं बच्चे निवासरत है, एयरपोर्ट, रेल्वे, दीनदयाल रसोई केन्द्रों को, तीसरे क्रम पर होटल, रेस्टोरेंट एवं केटर्स, ढाबा, स्ट्रीट फूड वेंडर को, चौथे क्रम पर उद्योग (फार्मास्युटिकल/फूड प्रोसेसिंग/पोल्ट्री फूड/सीड प्रोसेसिंग) को तथा पांचवे क्रम में अन्य उद्योगों को कमर्शियल एलपीजी का वितरण सुनिश्चित किया जाये। कमर्शियल एलपीजी सिलेण्डरों की आपूर्ति 5, 9, 47.5 और 425 किलोग्राम के पैक्ड सिलेण्डरों में की जायेगी।
साथ ही पत्र में यह भी उल्लेखित किया गया है कि जिला प्रशासन कमर्शियल एलपीजी सिलेण्डरों का डायवर्जन, जमाखोरी, अवैध भण्डारण, कम तौल तथा कालाबाजारी को रोकने के लिए नियमित निरीक्षण एवं कार्यवाही करेगा। भारतीय न्याय संहिता 2025 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आदेश 2000 और चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।

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