राजपुर; चिन्दी घाटी अंधे कत्ल का खुलासा, 15 हजार के विवाद में हत्या, पांच गिरफ्तार
लापता मजदूर का शव मिलने के बाद राजपुर पुलिस ने वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों से अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाई

रमन बोरखड़े। रमन बोरखड़े। राजपुर थाना पुलिस ने चिन्दी घाटी में मिले अज्ञात शव के अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 24 दिसंबर को मजदूरी के लिए निकले व्यक्ति की हत्या कर शव पुलिया के पाइप में छुपाया गया था। पुलिस के मुताबिक 27 दिसंबर 2025 को जुखलीबाई पति करमसिंह सेनानी, जाति बारेला, निवासी ग्राम दानोद ने थाना राजपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 24 दिसंबर को उसका पति करमसिंह उर्फ धरमसिंह रोजाना की तरह मजदूरी करने गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। इस पर गुम इंसान क्रमांक 124/25 पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई।
चिन्दी घाटी में मिला शव, हत्या की पुष्टि
जांच के दौरान 2 जनवरी 2026 को करमसिंह का शव चिन्दी घाटी में सड़क किनारे पुलिया के पाइप के अंदर मिला। शव पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए। प्रारंभिक जांच में मामला हत्या का पाए जाने पर अपराध क्रमांक 05/2026 धारा 103(1), 238(बी) बी.एन.एस. के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बड़वानी जगदीश डावर के निर्देश पर थाना प्रभारी राजपुर विक्रमसिंह बामनिया के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धीरज बब्बर और एस.डी.ओ.पी. राजपुर महेश सुनैया के मार्गदर्शन में वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई।
संदेह के घेरे में आए करीबी लोग
जांच में सामने आया कि 24 दिसंबर को करमसिंह अपने जीजा सीताराम, सोबु उर्फ शोभाराम, भाया उर्फ भायराम, राधेश्याम और अपने पिता सोमारिया के साथ था। संदेह के आधार पर पूछताछ की गई, जिसमें पहले आरोपियों ने पुलिस को गुमराह किया। सघन और मनोवैज्ञानिक पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की बात स्वीकार की। पूछताछ में खुलासा हुआ कि 15 हजार रुपये के लेन-देन और छेड़छाड़ की घटना को लेकर करमसिंह की हत्या की साजिश रची गई थी।
जंगल में हत्या, पुलिया में छुपाया शव
योजना के तहत 24 दिसंबर 2025 को करमसिंह को घाघरखेड़ा बुलाया गया। रात करीब 8 से 9 बजे चिन्दी घाटी मंदिर के पीछे जंगल में पत्थर और चाकू से उसकी हत्या कर शव को पुलिया के पाइप में छुपा दिया गया। घटना के बाद कुछ आरोपी महाराष्ट्र मजदूरी के लिए फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने वहां से गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू और मोटर सायकल जब्त की गई है। प्रकरण में आगे की विवेचना जारी है।
यह है आरोपीगण
सीताराम उर्फ हुका पिता रंजिया चौहान, जाति बारेला, उम्र 26 वर्ष, निवासी पटेल फल्या घाघरखेड़ा, थाना सेंधवा ग्रामीण।
सोबु उर्फ शोभाराम पिता चतरसिंह जमरे, जाति बारेला, उम्र 30 वर्ष, निवासी पटेल फल्या चौथरिया।
भाया उर्फ भायराम पिता चतरसिंह जमरे, जाति बारेला, उम्र 40 वर्ष, निवासी पटेल फल्या चौथरिया।
राधेश्याम पिता अनसिंह चौहान, जाति बारेला, उम्र 30 वर्ष, निवासी नवाड़ फल्या सिवनिया, चौकी चाचरिया, थाना सेंधवा ग्रामीण।
सोमारिया उर्फ सुमारिया पिता लोभान सेनानी, जाति बारेला, उम्र 55 वर्ष, निवासी चाकलिया फल्या दानोद।



