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सेंधवा। राशन दुकान के विक्रेता एवं उनके पति के विरू़द्ध दर्ज कराई गई एफआईआर

रमन बोरखड़े। सेंधवा। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सेंधवा के पत्र अनुसार 19.01.2026 के अनुसार कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, सेंधवा द्वारा माँ भगवती स्व सहायता समूह, सोनखेडी द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान सोनखेडी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकान संचालन में गंभीर एवं दोहराई गई अनियमितताएँ पाई गई।

जांच के समय दुकान बंद पाई गई। उपभोक्ताओं से पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि विगत 3 से 4 महीनों से पीओएस मशीन में उपभोक्ताओं का बायोमेट्रिक सत्यापन तो किया जा रहा था, किंतु खाद्यान्न सामग्री का वास्तविक वितरण नहीं किया जा रहा था। साथ ही यह भी पाया गया कि दुकान का संचालन एवं वितरण कार्य विक्रेता के पति द्वारा किया जा रहा था, जो नियमानुसार प्रतिबंधित है।
स्टॉक सत्यापन के दौरान गेहूं 12,602 किलोग्राम, चावल 6,183 किलोग्राम तथा शक्का 82 किलोग्राम की कमी पाई गई। उल्लेखनीय है कि संबंधित उचित मूल्य दुकान ने पूर्व में भी स्टॉक मिसमैच एवं अनियमितताओं के प्रकरण सामने आ चुके हैं। बार-बार स्टॉक मिसमैच पाए जाने एवं अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को गंभीरता से लेते हुए कठोर कार्रवाई की गई है।
मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए विक्रेता श्रीमती ममता, पति जगसिंह ठाकुर के विरुद्ध 629971 रुपये की वसूली का आदेश जारी किया गया है। साथ ही विक्रेता श्रीमती ममता ठाकुर एवं उनके पति जगसिंह ठाकुर के विरुद्ध पुलिस थाना वरला में एफआईआर 20 जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की अनियमितता, विशेषकर बार-बार की जा रही अनियमितताओं, को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा दोषियो के विरुद्ध सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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