हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी अजीवन कारावास की सजा एवं सहआरोपीयो को 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया

जनोदय पंच। बड़वानी । प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी श्री एम. के. जैन ने अपने दिए गए एक फैसले में घटना दिनांक 10.06.2022 को फरियादी सुनील सोलंकी व आदित्य दोनो निवासी ग्राम बुदरा, तहसील राजपुर के फरियादी की बहन राधा निवासी पानवाडी के लडके संजय की तबियत खराब होने से उसको देखने आये हुए थे, तो पता चला कि फरियादी के भांजे लखन ने आरोपी कैलाश की लड़की कविता से राजीमर्जी से शादी कर ली। जिससे नाराज होकर अभियुक्त कैलाश ने फरियादी की बहन राधा व छोटी बहन ममता से झगड़ा कर र्दुव्यवहार किया था।
इसी बात के झगडे को लेकर रात्रि के समय पानवाडी मोहल्ला, मांगलिक भवन के सामने बडवानी आरोपी कैलाश, लक्की, लोकेश ने एकमत होकर मृतक आदित्य व आहत लखन को जान से मारने की नियत से एकदम से मारपीट करने लगे। आरोपी कैलाश ने जान से मारने की नियत से फरियादी के भतीजे आदित्य को चाकू मारा जो उसे सिर मे व पीट मे लगा और आरोपी लक्की ने जान से मारने की नियत से लखन को चाकू मारा और लोकेश ने आदित्य व लखन के साथ डंडे से मारपीट की, जिसे सिर में गंभीर चोट लगी, थोडी देर बाद आरोपी राहुल व लखन भी आ गये और जान से मारने की नियत से आहत लखन और मृतक आदित्य के साथ डंडो से मारपीट की, जिससे आदित्य की मृत्यु हो गयी।
फरियादी की सूचना पर से पुलिस के द्वारा प्रकरण दर्ज कर प्रकरण मे अनुसंधान कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के समक्ष आये तकनिकी साक्ष्य एवं तथ्यों के आधार पर हत्या करने के आरोप में आरोपी कैलाश को अजीवन कारावास एवं 6500/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया एवं अन्य आरोपीगण राहुल, लखन, शिव, मनोज, संतोषीबाई, विनोद को सहयोगी के रूप में एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण का अनुसंधान उपनिरीक्षक राजाराम बडोले द्वारा किया गया तथा प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक दीपक चौहान बडवानी के द्वारा की गई।



