बड़वानी: जिला दंडाधिकारी ने तीन व्यक्तियों को जिला बदर किया, 4 को थाने पर उपस्थिति के आदेश
बड़वानी में जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कई आदेश, जिला बदर और उपस्थिति दर्ज कराने की कार्रवाई की गई।

बड़वानी में जिला दंडाधिकारी ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत तीन व्यक्तियों को जिला बदर किया है, जबकि कलेक्टर ने 4 अन्य व्यक्तियों को थाने में उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने और कानून व्यवस्था के उल्लंघन पर की गई है। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बड़वानी में जिला बदर और उपस्थिति आदेशों की कड़ी कार्रवाई
बड़वानी जिला दंडाधिकारी श्रीमती जयति सिंह ने 3 व्यक्तियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला बदर किया है। यह आदेश पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। जिन व्यक्तियों को जिला बदर किया गया है, वे बड़वानी जिले की राजस्व सीमा और उसके समीपवर्ती जिले धार, झाबुआ, अलिराजपुर, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर में नहीं जा सकेंगे। जिन व्यक्तियों को जिला बदर किया गया है, वे हैं—परशुराम पिता पंडित (खेतिया) जिन्हें 06 माह के लिए, बघेल उर्फ बगल डावर (ग्राम कुकड़ाबैड़ा) को 03 माह के लिए और गुड़ा उर्फ तेरसिंह डावर (ग्राम कुकड़ाबैड़ा) को 04 माह के लिए जिला बदर किया गया है।
इसके अलावा, कलेक्टर श्रीमती जयति सिंह ने पुलिस अधीक्षक श्री जगदीश डावर की रिपोर्ट पर 4 व्यक्तियों को थाने पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया है। इन व्यक्तियों को निर्धारित तिथियों में थाने में रिपोर्ट करना होगा। जिन व्यक्तियों को उपस्थिति के आदेश दिए गए हैं, वे हैं—पप्पू उर्फ पिताराम (ग्राम चाचरिया), सुरपाल (ग्राम मोहाला), लक्की (सेंधवा) और हर्ष उर्फ भूरा (जुलवानिया)। इन व्यक्तियों को नवंबर से अप्रैल तक अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी, और यदि वे उपस्थिति दर्ज नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इन सभी आदेशों के उल्लंघन पर संबंधित धाराओं के तहत मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी की ओर से इस कार्रवाई का उद्देश्य जिला के भीतर शांति व्यवस्था बनाए रखना और कानूनी उल्लंघनों को रोकना है।



