सेंधवा में सीसीआई की नई गाइडलाइन लागू, कृषि विस्तार अधिकारी का प्रमाण पत्र होगा आधार
सीसीआई ने कपास खरीदी के लिए नई व्यवस्था लागू की, जिसमें किसानों को पंजीकरण, स्लॉट बुकिंग और कृषि विस्तार अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है।

सेंधवा। रमन बोरखड़े। कपास खरीदी को लेकर नई गाइडलाइन लागू की गई है, जिसके तहत खरीद अब प्रमाण पत्र आधारित होगी। किसानों के लिए पंजीकरण, स्लॉट बुकिंग और संबंधित अधिकारी द्वारा जारी उपज प्रमाण पत्र अनिवार्य रखा गया है। खरीदी प्रक्रिया और मात्रा का निर्धारण अब वास्तविक उपज के आधार पर किया जाएगा।
भारतीय कपास निगम लिमिटेड द्वारा कपास खरीदी के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ही कपास की खरीद होगी। साथ ही किसानों के लिए पंजीकरण और स्लॉट बुकिंग अनिवार्य की गई है।
पंजीकरण और स्लॉट बुकिंग की स्थिति
कृषि उपज मंडी से मिली जानकारी के अनुसार कपास फसल के लिए पंजीकरण 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। जिले में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 80 प्रतिशत किसानों का पंजीकरण पूर्ण हो चुका है। शेष किसानों के पंजीकरण और स्लॉट बुकिंग के लिए कृषि विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
उपज आधारित खरीदी का प्रावधान
पहले प्रति एकड़ 7.5 क्विंटल खरीदी का नियम था। संशोधन के बाद अब किसानों की वास्तविक उपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाएगी। यह खरीदी कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में दर्ज उपज के अनुसार होगी।
प्रमाण पत्र की अनिवार्यता और खरीदी की व्यवस्था
किसानों को अपनी जमीन पर बोई गई कपास फसल का प्रमाण पत्र संबंधित क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारी से प्राप्त करना होगा, जिसे खरीद के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। जिले में जारी हेल्पलाइन नंबर 07290292915 पर संबंधित समस्याओं की जानकारी ली जा सकती है।
सेंधवा कृषि उपज मंडी में गुरुवार और शुक्रवार को सीसीआई द्वारा खरीदी की जा रही है। अब तक 4800 क्विंटल से अधिक कपास की आवक दर्ज की जा चुकी है। नई व्यवस्था के तहत खरीद केवल जिले के किसानों से ही की जा रही है।



