सेंधवा में चायनीज मांजे पर सख्त रोक, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
मकर संक्रांति को देखते हुए पुलिस ने दुकानों पर चलाया विशेष चौकिंग अभियान

सेंधवा में मकर संक्रांति पर्व को देखते हुए चायनीज मांजे के निर्माण, विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लागू किया गया है। पुलिस द्वारा दुकानों पर चौकिंग की गई। उल्लंघन करने वालों पर धारा 163 ठछैै के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिलेभर में चायनीज मांजे पर प्रतिबंध
जिला दंडाधिकारी बड़वानी द्वारा सम्पूर्ण जिले में चायनीज मांजे के निर्माण, विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के पालन में पुलिस अधीक्षक बड़वानी जगदीश डाबर द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारीगण को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

सेंधवा शहर में दुकानों पर चौकिंग
थाना सेंधवा शहर प्रभारी निरीक्षक बलजीत सिंह बिसेन द्वारा एक विशेष टीम गठित कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धीरज बब्बर, एसडीओपी अजय वाघमारे के मार्गदर्शन में शहर की पतंग और मांजा विक्रेता दुकानों पर चौकिंग कराई गई। दुकानदारों को चायनीज मांजे के विक्रय पर प्रतिबंध की जानकारी दी गई।

नागरिकों और विक्रेताओं को दी गई समझाइश
पुलिस द्वारा दुकानदारों एवं नागरिकों को बताया गया कि चायनीज मांजे के उपयोग से आमजन और निर्दोष पशु-पक्षियों को गंभीर क्षति हो सकती है। शहरवासियों से सुरक्षित और वैध मांजे के उपयोग की अपील की गई। प्रतिबंध का उल्लंघन पाए जाने पर धारा 163 ठछैै के तहत कार्रवाई की जाएगी।



