खरगोन-बड़वानी

ग्रामीण नागरिकों को स्वामित्व अधिकार अभिलेख का मिलेगा निःशुल्क पंजीयन, ​ स्वामित्व योजना के तहत बड़वानी जिला ‘पायलट जिले’ के रूप में चयनित

​बड़वानी; ग्रामीण आबादी क्षेत्र में स्थित संपत्तियों के स्वामित्व को अधिक सुदृढ़ एवं विधिसम्मत बनाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन द्वारा “स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन 2026” प्रारंभ किया गया है। योजना के अंतर्गत पात्र ग्रामीण नागरिकों के स्वामित्व अधिकार अभिलेखों का निःशुल्क पंजीयन किया जाएगा। इससे नागरिकों को अपनी संपत्ति का विधिसम्मत पंजीयन विलेख प्राप्त होगा तथा बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण एवं वित्तीय सेवाओं का लाभ लेने में सुविधा होगी।

​इस महत्वपूर्ण योजना के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बड़वानी जिले को ‘पायलट जिले’ के रूप में चयनित किया गया है, जो संपूर्ण जिले के निवासियों के लिए एक उपलब्धि है।

डिजिटल एवं पारदर्शी पंजीयन प्रक्रिया
​पंजीयन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी एवं सरल बनाया गया है। लाभार्थी द्वारा एमपी ई-सेवा एप के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। आवेदनों का सत्यापन सारा (SAARA) एप द्वारा किया जाएगा। अंतिम पंजीयन की कार्यवाही संपदा (SAMPADA) एप के माध्यम से संपादित होगी। आवेदन हेतु भूलेख पोर्टल पर ई-केवायसी एवं लैण्ड लिंकिंग की प्रक्रिया पूर्ण होना अनिवार्य है।
​ राज्य शासन वहन करेगा संपूर्ण शुल्क
​पंजीयन के समय आवेदक से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। योजना के तहत लगने वाले स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क का संपूर्ण वहन राज्य शासन द्वारा किया जाएगा।

जिला प्रशासन बड़वानी द्वारा समस्त ग्रामीण नागरिकों से अपील की गई है कि वे योजना का शीघ्र लाभ लेने हेतु अपनी आवश्यक ई-केवायसी एवं लेण्ड लिंकिंग की प्रक्रिया समय पर पूर्ण कराएं तथा ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित की जा रही जागरूकता गतिविधियों एवं शिविरों में सहभागिता करें।

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