इंदौर में 31 दिसंबर पर पुलिस की सख्ती, होटल–पब और आयोजनों के लिए कड़े निर्देश
नववर्ष आयोजन को लेकर होटल, बार, पब और मैरिज गार्डन संचालकों के साथ बैठक, सुरक्षा और नियमों पर जोर

इंदौर में 31 दिसंबर और नववर्ष के जश्न को लेकर पुलिस ने व्यवस्था की है। होटल, पब और आयोजन स्थलों पर आईडी जांच, सुरक्षा जांच, समय सीमा, ध्वनि नियंत्रण, लाइसेंस पालन, सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं।
आयोजन स्थलों के संचालकों के साथ बैठक
31 दिसंबर को लेकर पुलिस अधिकारियों ने होटल, बार, पब, फार्म हाउस और मैरिज गार्डन संचालकों के साथ बैठक की। इसमें विजय नगर, बायपास सहित शहर के प्रमुख और छोटे-बड़े आयोजन स्थलों के लगभग 150 संचालक शामिल हुए। बैठक में स्पष्ट किया गया कि किन नियमों का पालन करना है और किन गतिविधियों से बचना है।
लाइसेंस और नियमों का पालन अनिवार्य
सभी संचालकों को वैध लाइसेंस, परमिट और अनुमति पत्र परिसर में प्रदर्शित रखने होंगे। निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन करना होगा। शराब परोसने में आबकारी नियमों और पुलिस द्वारा जारी एसओपी का अनुपालन अनिवार्य किया गया है।
एंट्री गेट पर कड़ी जांच
सभी आयोजन स्थलों के एंट्री गेट पर आईडी कार्ड की जांच होगी। आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आईडी की फोटो कॉपी और मोबाइल नंबर दर्ज किए जाएंगे। बैक चेकिंग, सुरक्षा जांच और आपत्तिजनक सामग्री मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे चालू रखने और रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने के भी निर्देश हैं।
बाउंसर, अग्नि सुरक्षा और प्रतिबंध
परिसर में प्रशिक्षित बाउंसर और सिक्योरिटी गार्ड तैनात करना होगा। अग्नि सुरक्षा उपकरण सक्रिय हालत में रखने के निर्देश दिए गए हैं। बंद परिसरों में पटाखे या किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। मेहमानों की संख्या के अनुसार 10 प्रतिशत महिला और पुरुष वॉलंटियर्स तैनात करने होंगे।
भीड़, ट्रैफिक और पार्किंग प्रबंधन
क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पार्किंग व्यवस्था सुव्यवस्थित रखने, अवैध पार्किंग रोकने और पर्याप्त लाइट व सीसीटीवी की व्यवस्था करने के निर्देश हैं। नशे में वाहन चलाने वालों को रोकने और कैब ड्राइवर की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा गया है।
महिलाओं की सुरक्षा और क्या नहीं करना है
महिलाओं से संबंधित किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अशोभनीय हरकतों को तत्काल रोकना होगा। बिना अनुमति लाइव म्यूजिक, डीजे या डांस शो, तय समय के बाद शराब परोसना, नाबालिगों को एंट्री या शराब देना प्रतिबंधित रहेगा। तेज आवाज में संगीत, अश्लील नृत्य, हुड़दंग और झगड़े पर रोक रहेगी।
पुलिस ने स्पष्ट किया कि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में तुरंत सूचना दी जाए। नियमों के उल्लंघन पर लाइसेंस निरस्तीकरण, सीलिंग, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी घटना की जिम्मेदारी आयोजक और प्रबंधक की होगी।



