सेंधवा। आंगनवाड़ी के गेहूं का अवैध परिवहन करते हुए आरोपी पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज

जनोदय पंच। सेंधवा। महिला एवं बाल विकास विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग की संयुक्त कार्रवाई में ग्राम चिलारिया स्थित माँ सप्तश्रृंगी स्व-सहायता समूह के लिए आवंटित सरकारी राशन (गेहूं) का अवैध रूप से परिवहन की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम ने ग्राम केरमला में दबिश दी। वहां एक दुकान के बाहर गेहूं के 2 सील बंद बोरे बरामद किए गए, जिनका कुल वजन 102 किलोग्राम पाया गया। ग्रामीणों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह गेहूं उचित मूल्य दुकान चिलारिया से अवैध रूप से विक्रय हेतु लाया गया था। जांच के दौरान उक्त गेहूं माँ सप्तश्रृंगी स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष पुनिया बाई (पति नकला) द्वारा अवैध रूप से विनियमित करने हेतु चिलारिया से केरमला भेजा गया था। पीओएस मशीन के रिकॉर्ड और भौतिक सत्यापन में विसंगतियां पाई गईं। आरोपी द्वारा सरकारी राशन को निजी लाभ के लिए बाजार में बेचने का प्रयास किया जा रहा था।
जब्तशुदा गेहूं की कुल कीमत 2,346 रुपये आंकी गई है। पुलिस ने आरोपी पुनिया बाई के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। इस मामले की संयुक्त कार्यवाही वरला नायब तहसीलदार श्री संतोष कोठारी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सेंधवा श्रीमती लाली खराड़ी एवं महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी वरला श्रीमती गीता डावर द्वारा की जा रही है। मामले को पंजीबद्ध कर विवेचना सहायक उपनिरीक्षक श्री महताब सिंह चौहान की जा रही है।



