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भोपाल: होली पर दो दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित, 3 और 4 मार्च को एमपी में सरकारी छुट्टी, संशोधित आदेश जारी
राज्य शासन ने अवकाश सूची में संशोधन कर 4 मार्च को भी घोषित किया सार्वजनिक अवकाश

मध्य प्रदेश शासन ने होली पर्व पर अवकाश सूची में संशोधन करते हुए 4 मार्च 2026 को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। पहले 3 मार्च को ही अवकाश था। सामान्य प्रशासन विभाग ने 1 मार्च 2026 को आदेश जारी कर पूर्व सूची में संशोधन किया।
अवकाश सूची में संशोधन
मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों के लिए होली के अवसर पर राहत भरी खबर है। राज्य शासन ने अवकाश सूची में संशोधन करते हुए अब 4 मार्च 2026 को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। पहले 3 मार्च (मंगलवार) को ही होली के लिए सामान्य अवकाश निर्धारित था।
4 मार्च को भी रहेगा अवकाश
सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव दिनेश कुमार मौर्य द्वारा 1 मार्च 2026 को जारी संशोधित आदेश के अनुसार 4 मार्च (बुधवार) को ‘निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881’ के तहत सार्वजनिक और सामान्य अवकाश रहेगा। इससे होली पर लगातार दो दिन की छुट्टी मिलेगी।
पूर्व आदेश में किया गया बदलाव
यह नया आदेश 29 दिसंबर 2025 को जारी पूर्व अवकाश सूची में संशोधन करता है। संशोधन के बाद अब राज्य में 3 और 4 मार्च दोनों दिन शासकीय अवकाश रहेंगे।




