बड़वानी में अवैध गांजा खेती के मामले में आरोपी को 4 साल का कठोर कारावास, अर्थदंड भी लगाया
जामपाटी के नवाड़ फलिया में कपास और तुअर की फसल के बीच उगाए थे गांजे के पौधे, पुलिस ने 30 किलो 770 ग्राम मादक पदार्थ किया था जब्त

जनोदय पंच। बड़वानी में अवैध रूप से गांजे की खेती करने के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी को चार वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस ने आरोपी के खेत से 30 किलो 770 ग्राम गांजा जब्त कर प्रकरण दर्ज किया था।
जनोदय न्यूज बड़वानी | 16 अक्टूबर 2026। विशेष न्यायाधीश बड़वानी एलडी सोलंकी ने 15 अक्टूबर को प्रकरण में निर्णय पारित किया। मामला 27 मार्च 2023 का है। उस समय थाना नागलवाड़ी में पदस्थ उपनिरीक्षक आरएस गुंडिया को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम जामपाटी के नवाड़ फलिया में सुभाष पिता सकरिया बारेला अपने खेत में अवैध रूप से गांजे की खेती कर रहा है।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहां आरोपी खेत में पानी दे रहा था। कपास और तुअर की फसल के बीच गांजे के पौधे उगाए गए थे और आरोपी उनकी रखवाली कर रहा था। पुलिस को देखकर आरोपी जंगल की ओर भाग गया। कार्रवाई के दौरान कुल 30 किलो 770 ग्राम गांजा पाया गया, जिसे जब्त कर प्रकरण दर्ज किया गया।
न्यायालय ने इन परिस्थितियों को माना महत्वपूर्ण
न्यायालय ने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। निर्णय में मादक पदार्थों के अवैध क्रय-विक्रय और परिवहन के बढ़ते मामलों तथा इनके समाज पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का उल्लेख किया गया। न्यायालय ने कहा कि नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार विशेष रूप से युवा पीढ़ी को प्रभावित करता है और उन्हें नशे की गिरफ्त में धकेल सकता है।

चार वर्ष का कठोर कारावास और अर्थदंड
प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों और अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आरोपी सुभाष को चार वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।
प्रकरण में अनुसंधान उपनिरीक्षक विजय रावत ने किया। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक जगदीश यादव ने पैरवी की।




