अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर कलेक्टर ने किया सहायक ग्रेड-3 को सेवा से पदच्युत

बड़वानी; कलेक्टर श्रीमती जयति सिंह ने महिला एवं बाल विकास विभाग बड़वानी में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 श्री विवेक अमोस को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर सेवा से पदच्युत किया है।
कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार श्री अमोस को 16 जुलाई 2020 को 02 वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर महिला एवं बाल विकास विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई थी। श्री अमोस द्वारा नियुक्ति दिनांक 16 जुलाई 2020 से वर्तमान तक क्रमशः 09 दिसम्बर 2020 से 10 अक्टूबर 2021 तक कुल 306 दिवस तथा 19 जून 2023 से 11 मार्च 2025 तक कुलर 632 दिवस कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। इस संबंध में उन्हे सेवा समय समय पर कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर सुनवाई का पर्याप्त अवसर भी दिया गया, परन्तु श्री अमोस न तो सुनवाई पर उपस्थित हुए और ना ही कर्तव्य पर अतः कलेक्टर ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 10 (9) अनुसार सेवा से पदच्युत किया है।



