बड़वानी; जहरीली स्प्रिट शराब परिवहन मामले में आरोपी को सजा, कोर्ट ने लगाया 30 हजार रुपये जुर्माना
अवैध रूप से स्प्रिट शराब ले जाते पकड़े गए आरोपी पर कोर्ट का फैसला, आबकारी अधिनियम के तहत सुनाई सजा

जनोदय पंच। बड़वानी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमित शर्मा ने जहरीली स्प्रिट शराब के अवैध परिवहन मामले में आरोपी भीला उर्फ भीलु पिता नरसिंह निवासी ग्राम घेघावा पवार फलिया को दोषी मानते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास और कुल 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में अभियोजन पक्ष की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मीनाकुशवाह ने की।
मुखबिर सूचना पर हुई कार्रवाई
सहायक अभियोजन मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मीनाकुशवाह ने बताया कि 15 मई 2019 को थाना वरला में प्रधान आरक्षक पद पर पदस्थ मो. आबिद शेख को कस्बा भ्रमण के दौरान बस स्टैंड वरला पर मुखबिर से सूचना मिली थी। सूचना में बताया गया था कि होंडा साइन मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी-09-क्यूएल-1557 पर आरोपी भीला दो प्लास्टिक केनों में अवैध स्प्रिट शराब लेकर ग्राम चिरखान महाराष्ट्र रोड की ओर से घेघावा जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने पंचों और हमराह फोर्स के साथ ग्राम वरला के हिंगवा फाटे पर नाकाबंदी की।
घेराबंदी कर पकड़ा, एफएसएल जांच में शराब जहरीली पाई गई
कुछ देर बाद बताए गए रास्ते से मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। मोटरसाइकिल के दोनों ओर ड्रम बंधे थे। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो आरोपी मोटरसाइकिल तेज गति से भगाने लगा, लेकिन फोर्स ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। जांच में दोनों ड्रमों से 35-35 लीटर, कुल 70 बल्क लीटर स्प्रिट शराब बरामद हुई। आरोपी के पास शराब परिवहन की कोई अनुज्ञप्ति नहीं थी। एफएसएल जांच में जब्त स्प्रिट शराब मानव जीवन के लिए हानिकारक और जहरीली पाई गई।
आबकारी अधिनियम के तहत सुनाई सजा
मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 34(2) एवं 49(ए) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। विवेचना पूर्ण होने के बाद पुलिस थाना वरला द्वारा अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को धारा 34(2) में एक वर्ष का कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 49(ए) में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।



