बड़वानी में 14 अगस्त को सुरक्षा व्यवस्था सख्त, ग्राम तलुन क्षेत्र तत्काल प्रभाव से नो फ्लाइंग जोन घोषित
कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया

रमन बोरखड़े। जनोदय पंच। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 14 अगस्त 2026 को बड़वानी भ्रमण के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। ग्राम तलुन क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित करते हुए ड्रोन समेत अन्य उड़ान उपकरणों के उपयोग पर रोक लगाई गई है।
बड़वानी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 14 अगस्त 2026 को प्रस्तावित भ्रमण को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163, जिसे पूर्व में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के रूप में जाना जाता था, के तहत यह आदेश जारी किया है।
ग्राम तलुन क्षेत्र तत्काल प्रभाव से नो फ्लाइंग जोन
जारी आदेश के अनुसार ग्राम तलुन क्षेत्र को तत्काल प्रभाव से नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मानव रहित यान, ड्रोन और अन्य उड़ान उपकरणों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। यह व्यवस्था मुख्यमंत्री के प्रस्तावित भ्रमण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है।
प्रशासनिक अनुमति पर ही मिल सकेगी विशेष अनुमति
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन, मानव रहित यान या अन्य उड़ान उपकरणों से संबंधित गतिविधियों की अनुमति केवल प्रशासनिक अनुमति और विशेष सुरक्षा कारणों से ही प्रदान की जा सकेगी। इसके अलावा इन गतिविधियों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई
प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा अन्य समस्त प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। आदेश में प्रतिबंधों के पालन को अनिवार्य किया गया है। संबंधित क्षेत्र में निर्धारित नियमों के अनुसार ही उड़ान गतिविधियों की अनुमति होगी।
14 अगस्त की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा आदेश
जारी प्रतिबंधात्मक आदेश 14 अगस्त 2026 की मध्य रात्रि तक प्रभावशील रहेगा। इस अवधि के दौरान ग्राम तलुन क्षेत्र में ड्रोन, मानव रहित यान और अन्य उड़ान उपकरणों के उपयोग पर लागू प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।



