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बड़वानी; आरोपी के द्वारा परिवादी को दिये चेक के बाउंस हो जाने से आरोपी को 6 माह का कारावास और अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

बड़वानी;  न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय बड़वानी श्री पुष्पेन्द्र भार्गव द्वारा पारित अपने निर्णय अनुसार घटना परिवादी हरिश पिता श्रीराम मांगरोलिया से अभियुक्त चेतन पिता सुदेश चौहान, निवासी पानवाडी मोहल्ला बडवानी ने उसकी निजी आवश्यकता के चलते रूपये 5,00,000/- लिये थे। अभियुक्त द्वारा समय पर उधार ली गई राशि वापस नही की और परिवादी को चौक अदा किया जिसे परिवादी द्वारा अपने बैंक खाते मे प्रस्तुत किया गया। जहां से उक्त चेक बाउन्स हो गया था, जिसका परिवाद परिवादी के द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त परिवाद का निराकरण 13 अगस्त को हुआ और न्यायालय ने अभियुक्त चेतन पिता सुदेश चौहान को दोष सिद्ध ठहराते हुये 6 माह का कारावास और चौक राशि ब्याज और प्रतिकर एवं अन्य व्यय सहित 6,38,500/- (अक्षरी रूपये छः लाख अडतीस हजार पाँच सौ) परिवादी को अदा करने का आदेश दिया गया। प्रतिकर राशि नही जमा करने की दशा मे परिवादी को 03 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। उक्त प्रकरण मे परिवादी की ओर से पैरवी शाकीर शेख एवं मोईन एम.शेख अधिवक्ता के द्वारा की गई।

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