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कांग्रेस नेता जीतू पटवारी पर जमानती वारंट

लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े प्रकरण में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट की कार्रवाई, अगली सुनवाई 20 फरवरी 2026 को

भोपाल स्थित एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े एक मामले में 16 जनवरी 2026 को न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर की गई है।


लोकसभा चुनाव से जुड़ा मामला

एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित एक प्रकरण में जीतू पटवारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। इस वारंट की राशि 500 रुपए निर्धारित की गई है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस द्वारा जीतू पटवारी की तलाश की जा रही है, क्योंकि वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।

प्रकरण के अनुसार 04 मई 2024 को भिंड जिले के उमरी थाना पुलिस ने जीतू पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप था कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर भाजपा से साठगांठ करने का आरोप लगाया था।

नोटिस के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुए

इस मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 16 जनवरी 2026 को जीतू पटवारी को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। इसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया।

इस मामले में अगली सुनवाई 20 फरवरी 2026 को निर्धारित की गई है। जारी वारंट जमानती है, जिसमें 500 रुपए की जमानत राशि जमा कराई जा सकती है, लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित होना अनिवार्य रहेगा।


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