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जिले की 11 पंजीकृत सहकारी संस्थाओं को आयुक्त सहकारिता ने जारी किया कारण बताओं सूचना पत्र

रमन बोरखड़े। बड़वानी। जिले में पंजीकृत 11 सहकारी संस्थाओं को संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18-ए/क (1) के अतंर्गत कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है। पत्र में यह उल्लेखित किया गया है कि पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार सूचना पत्र का प्रतिउत्तर 12 फरवरी को दोपहर 12 बजे तक समक्ष में उपस्थित होकर दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत करें अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

 

इन संस्थाओं को जारी किया गया कारण बताओं सूचना पत्र

सहायक आयुक्त सहकारिता श्री सुरेश सांवले से प्राप्त जानकारी अनुसार सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने से तथा संस्थाओं द्वारा संचालक मंडल की बैठको की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन नही करने, नियमानुसार निर्वाचन नही कराने के कारण जिले की मजदुर शिल्पी साख सहकारी संस्था मर्यादित औझर, सम्पूर्ण सहयोग साख सहकारी संस्था मर्यादित बड़वानी, विशाल साख सहकारी संस्था मर्यादित बड़वानी, सर्वांगीण नगर विकास साख सहकारी संस्था मर्यादित अंजड़, माँ वैष्णोदेवी साख सहकारी संस्था मर्यादित बड़वानी, बंकिम साख सहकारी संस्था मर्यादित बड़वानी, सरस्वती साख सहकारी संस्था मर्यादित बड़वानी, माँ कालका महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित सेंधवा, गंगेश्वर महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित सेंधवा, चौकी माता बीज उत्पाद सहकारी संस्था मर्यादित चौकी, माँ रेवा क्रय-विक्रय साख सहकारी संस्था मर्यादित बड़वानी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। उक्त संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर संपरीक्षक द्वारा वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति कर सतत् रूप से ‘‘द‘‘ वर्गीकृत किये जाने से तथा संस्था प्रशासक/प्रभारी अधिकारियों को कोई रेकार्ड/अभिलेख उपलब्ध नही कराये, तथा संस्था जिस उद्देश्य/प्रयोजन से पंजीकृत की गई थी।

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