खरगोन-बड़वानी

बड़वानी; 14 मार्च को आयोजित नेशनल लोक अदालत में विद्युत विभाग द्वारा दी जायेगी छूट

बड़वानी ;  जिला न्यायालय सहित तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च को किया जायेगा। जिसमें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अन्तर्गत लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को निम्नानुसार छूट दी जायेगी।

– प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी आंकलित सिविल दायित्य की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही चक्र वृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले बयाज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी।
– लिटिगेशन स्तर पर कंपनी आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की में अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही यन्ना वृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जावेगी।
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड के कार्यपालन यंत्री (संचा/संधा) ने बताया कि 14 मार्च को आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्रिलिटिगेशन एवं लिटिगेशन स्तर पर आंकलित सिविल दायित्व राशि 10 लाख रुपये तक के प्रकरणों के लिए सीमित रहेगी।

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