बड़वानी; दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की सजा जुर्माने से दंडित किया गया

बड़वानी; तृतीय अपर सत्र न्यायालय बड़वानी श्रीमती रेखा आर. चंद्रवंशी द्वारा अपने फैसले में दुष्कर्म के आरोप में आरोपी अल्फेज पिता खलील मंसूरी उम्र 20 साल जिला बड़वानी को धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये जुर्माना एवं धारा 87 बीएनएस में 5 वर्ष का कारावास व 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी प्रभारी सहायक निदेशक अभियोजन बड़वानी श्री संजय मोरे एवं विशेष लोक अभियोजक बड़वानी श्रीमति शीला अलावा द्वारा की गई।
उपनिदेशक अभियोजन बड़वानी श्री महेश पटेल ने बताया कि घटना दिनांक को शाम करीब 5-6 बजे के लगभग पीडिता कोचिंग जा रही थी तभी रास्ते में उसे आरोपी मिला और उसे बातचीत कर उसके साथ चलने को कहने लगा पीडिता के मना करने पर भी आरोपी उसे डरा धमकाकर जबरदस्ती अपने साथ लेकर बस स्टेंड से आगे बड़वानी की किसी कालोनी में रूम पर लेकर गया, रूम पर कोई नहीं था, जहां पीडिता के मना करने के बाद भी आरोपी ने जबरदस्ती पीडिता की मर्जी के विरूद्ध उसके साथ दुष्कर्म किया। उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना बड़वानी में अपराध पॉक्सो एक्ट लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया । पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया और प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।



