खरगोन-बड़वानी
बड़वानी; 31 अक्टूबर से पूर्व पात्र हितग्राही राशन दुकान से प्राप्त करें खाद्यान्न

बड़वानी; राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत बड़वानी में 267033 पात्र परिवार है, जिन्हें जिले की 492 उचित मूल्य दुकानो से पात्रतानुसार निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। जिले में माह अक्टूबर में 267033 परिवारो ( पात्रता पर्चीधारी ) में से 205859 परिवारो द्वारा खाद्यान्न प्राप्त कर लिया है तथा 61174 परिवारो द्वारा अभी माह अक्टूबर 2025 का खाद्यान्न लिया जाना शेष है। सभी खाद्यान्न पात्रता पर्चीधारी परिवार माह अक्टूबर का खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये 31 अक्टूबर तक खाद्यान्न प्राप्त कर सकते है। सभी पात्र हितग्राही अपनी पात्रता का खाद्यान्न 31 अक्टूबर तक राशन दुकान से अनिवार्य रूप से प्राप्त करें, 31 अक्टूबर के पश्चात खाद्यान्न के पात्रता नहीं होगी ।



