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सेंधवा: शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट मामले में छह आरोपियों को एक वर्ष की सजा

बड़वानी; न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा शुभम मोदी ने अपने फैसले में आरोपियों सोहन उर्फ जोजो पिता हुकुमचंद, लखन नगर सेंधवा, प्रकाश उर्फ पक्या पिता गोकुल, खेरनार शिवाजी नगर सेंधवा, शैलेष उर्फ शैलु पिता कन्हैयालाल, रामकटोरा सेंधवा, दिनेश उर्फ दिल्लु पिता भागीरथ स्वामी, रामकटोरा सेंधवा, मोतीलाल पिता हरि चौहान, निम्बार्क कॉलोनी सेंधवा और राहुल पिता छोगालाल कुशवाह, नालेपार सेंधवा को धारा 332/149 भादवि में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास तथा धारा 147 भादवि और धारा 3 लोक संपत्ति को नुकसानी निवारण अधिनियम में 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं 6 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सेंधवा मुकेश कुमार कुन्हारे द्वारा की गई।

अभियोजन सहायक मीडिया प्रभारी राजमलसिंह अनारे ने बताया कि घटना 28 सितम्बर 2013 को हुई, जब अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सेंधवा मानसिंह ठाकुर ग्राम चाचरिया में महिला के नरकंकाल मिलने की सूचना पर पहुँचे थे। इसी दौरान मोबाइल पर सेंधवा जोगवाड़ा रोड पर माताजी के जुलूस को लेकर विवाद की सूचना मिली। वे फोर्स के साथ सेंधवा पहुंचे और मौसम चौराहे पर शैलेंद्र शर्मा, दिनेश स्वामी, जोजो, प्रकाश उर्फ पक्या सहित लोगों को समझाकर भीड़ न करने की सलाह दी। शाम करीब 7.30 बजे मदनी चौक की ओर जाते समय आरोपी अपने साथियों के साथ पीछे आए और पुलिस को रास्ता रोकने का आरोप लगाते हुए भीड़ को उकसाया। इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई, जिसमें सरकारी जीप के कांच टूट गए और मानसिंह तथा प्रताप को चोटें आईं। आरोपियों ने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की और नुकसान पहुंचाया, जिस पर थाना सेंधवा शहर में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर अनुसंधान के बाद अभियोग पत्र न्यायालय प्रस्तुत किया गया

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