MP NEWS पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को झटका, 25 साल पुराने बैंक धोखाधड़ी मामले में हाईकोर्ट ने जमानत से किया इनकार
राजेंद्र भारती की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं, अगली सुनवाई जुलाई में तय

जनोदय पंच। दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। 25 साल पुराने भूमि विकास बैंक धोखाधड़ी मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। विशेष सत्र अदालत पहले ही सजा सुना चुकी है, अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।
पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 25 साल पुराने भूमि विकास बैंक धोखाधड़ी के मामले में उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया और अगली सुनवाई 29 जुलाई को तय की है।
विशेष सत्र अदालत दे चुकी है सजा
इससे पहले दिल्ली की विशेष सत्र अदालत राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा और डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने से दंडित कर चुकी है। उन पर आरोप है कि बैंक अध्यक्ष रहते हुए एफडी घोटाले के जरिए धोखाधड़ी कर रकम हड़प ली थी। अदालत के फैसले के बाद उनकी विधायकी भी समाप्त हो गई थी।
हाईकोर्ट में चुनौती और फैसला
राजेंद्र भारती ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने सजा पर रोक लगाने और जमानत देने की मांग की थी, लेकिन सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और मामले को जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया।
विधायकी समाप्त, उपचुनाव की आहट
विशेष सत्र अदालत के फैसले के बाद भारती की विधायकी समाप्त हो गई थी। दतिया सीट को रिक्त घोषित कर इसकी सूचना चुनाव आयोग को भेज दी गई थी। अब सुनवाई टलने के बाद उपचुनाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं और आने वाले महीनों में चुनावी माहौल बदलने के संकेत मिल रहे हैं।



