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ग्वालियर में महिला को सड़क पर मारपीट कर तीन तलाक, चार माह बाद पति अशमन खान पर एफआईआर दर्ज

महाराजपुरा क्षेत्र की घटना, पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की, कानूनी कार्रवाई का आश्वासन

ग्वालियर के महाराजपुरा इलाके में एक महिला के साथ मारपीट कर तीन तलाक देने का मामला सामने आया है। घटना चार माह पुरानी है, लेकिन अब पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है।


ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली 24 वर्षीय महिला ने अपने पति अशमन खान पर मारपीट कर तीन तलाक देने का आरोप लगाया है। महिला ने महाराजपुरा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बताया गया है कि यह घटना करीब चार माह पुरानी है, लेकिन अब जाकर इसकी एफआईआर दर्ज की गई है।

विवाह और विवाद

पीड़िता बीएसएफ कॉलोनी में किराए के मकान में रहती है। उसका निकाह 10 जून 2025 को आगरा निवासी अशमन खान के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज से हुआ था। महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही पति उसके साथ मारपीट करता था और झगड़ा कर घर से निकाल देता था।

सड़क पर मारपीट और तलाक

महिला के अनुसार, “शादी के बाद से ही पति मारपीट करता था और झगड़ा कर घर से निकाल देता था. 17 दिसंबर 2025 की रात पति ने ग्वालियर के डीडी नगर गेट पर उसके साथ मारपीट और तीन तलाक देते हुए कहा कि तुझे मैं अब नहीं रखूंगा, तुझे मैं तलाक देता हूं, तलाक, तलाक, तलाक. अब तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं है.”
घटना के दौरान महिला के परिचित वहां से गुजर रहे थे, जिन्होंने उसे सुरक्षित घर पहुंचाया।

शिकायत में देरी का कारण

महिला ने बताया कि “वह अब तक रिश्ता बचाने की कोशिश कर रही थी. इसलिए पुलिस के पास नहीं गई. उसे उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा लेकिन उसे पति लेने नहीं आया और न ही उसने कोई फोन किया. इसके बाद उसने पुलिस से मदद की गुहार लगायी.”

पुलिस की कार्रवाई

सीएसपी रोबिन जैन का कहना है, “पीड़िता को कानूनी सहायता दिलाने के साथ ही आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पति के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और उसकी तलाश शुरू कर दी है. विवाह अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 और धारा 115(2) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है.”

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