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बड़वानी; शासकीय उचित मूल्य दुकान चारणखेड़ा को किया गया निलंबित

बड़वानी; कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बड़बानी द्वारा 22 जून 2026 को कीर्ति स्व सहायता समूह द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान चारणखेड़ा की जांच की गयी । जांच में उपभोक्ताओं को तीन चार माह से राशन न प्राप्त होना पाया गया एवं उचित मूल्य दुकान के गोदाम में खाद्य सामग्री गेहूं 3051 किलोग्राम एवं चावल 795 किलोग्राम तथा शकर 4 किलोग्राम कम पाया गया । जो की उक्त समूह के अध्यक्ष श्रीमती सुमरी बाई पति सर्पिया एवं उचित मूल्य दुकान के विक्रेता गंगली बाई पति चम्पालाल के द्वारा अवैध विक्रय किया जाना पाया जाकर सार्वजानिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 की कंडिका 11(9), 13(2) एवं 18 का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय है।

अतः अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़वानी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 की संहिता 16 (1) में प्रदत्त शर्तों का उपयोग करते हुए कीर्ति स्व सहायता समूह द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान चारणखेड़ा को 02 जुलाई को तत्काल निंलबित कर उक्त उचित मूल्य दुकान में संलग्न उपभोक्ताओं को राशन वितरण हेतु अस्थाई रूप से आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मेणिमाता को आदेशित किया गया है एवं प्रकरण में कम पाया गया खाद्यान्न की वसूली के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़वानी के न्यायलय में प्रकरण प्रचलित है।

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