राजपुर में लकडी की बल्ली से मारपीट करने वाले आरोपी ठेकेदार को कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

जनोदय पंच। बड़वानी। विषेष न्यायाधीष, अ.जा./अ.ज.जा.(अत्याचार निवारण) अधिनियम बडवानी श्री एल.डी. सोलंकी द्वारा आरोपी रफिक पिता मोहम्मद शेख निवासी राजपुर को धारा 115(2) बीएनएस एवं धारा 3(2)(5ए) एससी एसटी एक्ट में 06 माह का कठोर कारावास से दंडित किया। अभियोजन की ओर से प्रकरण में पैरवी श्री संजय मोरे जिला अति. सहायक निदेषक अभियोजन जिला बड़वानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी श्रीमति मीना कुषवाह ने बताया कि घटना 12 सितम्बर 2025 को फरियादी पन्नालाल चौहान सुबह श्रीराम तिराहा राजुपर मंे खड़ा था, तभी वहां मकान मालिक अल्लानुर शाह आया और उससे बोला कि तुम काम पर क्यों नही आ रहे हो। फरियादी पन्नालाल चौहान द्वारा उसे कम पैसे देने के कारण काम पर नहीं आ रहा हॅू तब मकान मालिक ने पैसे देने की बात बोलकर काम पर चलने का बोला तब फरियादी पन्नालाल चौहान उसके गांव के खुशाल पिता शंकर मोरे के साथ जुलवानिया रोड़ भीलटखेड़ा राजपुर में मकान पर काम करने के लिए चला गया । करीब 09ः30 बजे पन्नालाल चौहान और खुशाल काम कर रहे थे तथा मकान मालिक अल्लानुर शाह भी वहीं पर था, तभी आरोपी ठेकेदार रफीक शेख आया और उसे बोला साले आदिवासी भीलड़े तू यहां पर अब काम करने के लिए क्यों आया, कहकर पन्नालाल चौहान को मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालियां देने लगा, जो सुनने में बुरी लग रही थी, फरियादी पन्नालाल चौहान द्वारा गालियां देने से मना करने पर आरोपी रफीक ने उसके उल्टे गाल पर थप्पड़ मार दिया व वहीं पर पड़ी लकडी की बल्ली का टुकड़ा उठाकर मारा, जिससे फरियादी के सीधे हाथ की कलाई में चोट लगी, और आरोपी द्वारा फरियादी को जान से खत्म करने की धमकी दी। बाद खुशाल को साथ लेकर फरियादी पन्नालाल चौहान ने थाने पर रिपोर्ट की। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत न्यायालय मे चालान पेश किया गया।



