जाली गेटपास से 304 क्विंटल गेहूं भेजने का मामला उजागर, व्यापारी पर एफआईआर दर्ज
उड़नदस्ता दल की जांच में पकड़ी गई टैक्स चोरी, 8.13 लाख रुपए का गेहूं जब्त

रमन बोरखड़े। सेंधवा-बड़वानी। बड़वानी जिले के अंजड़ क्षेत्र में इंदौर संभाग के उड़नदस्ता दल ने जांच के दौरान जाली गेटपास के माध्यम से 304 क्विंटल गेहूं परिवहन का मामला पकड़ा है। जांच में दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर पिछोर की कैला देवी ट्रेडर्स फर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि जब्त गेहूं को राजसात करने की कार्रवाई जारी है।
जानकारी के अनुसार कृषि उपज मंडी समिति पिछोर की कैला देवी ट्रेडर्स फर्म द्वारा 18 जून को ट्रक क्रमांक यूपी 93 बीटी 7839 से 304 क्विंटल गेहूं की 500 बोरियां महाराष्ट्र के बागौली भेजी गई थीं। 19 जून को इंदौर संभाग के उड़नदस्ता दल ने बड़वानी जिले की कृषि उपज मंडी समिति अंजड़ क्षेत्र में एबी रोड स्थित राजा ढाबा के आगे निरीक्षण के दौरान ट्रक को रोककर जांच की।
दस्तावेज जांच में निकला गेटपास फर्जी
पिछोर निवासी ट्रक चालक बृजभान से परिवहन संबंधी दस्तावेज मांगे गए। 500 कट्टों में भरे 304 क्विंटल गेहूं के लिए कैला देवी ट्रेडर्स, पिछोर के नाम से जारी बिल और दस्तावेजों की जांच की गई। मंडी पोर्टल पर ट्रक क्रमांक, अनुज्ञा पत्र और अनुज्ञा पत्र के बारकोड का सत्यापन करने पर अनुज्ञा पत्र और गेटपास नकली पाए गए। इसके बाद उड़नदस्ता दल प्रभारी ने प्रकरण तैयार किया।

नांगलवाड़ी थाने में दर्ज हुई एफआईआर
अंजड़ मंडी सचिव गणपतसिंह माली ने नांगलवाड़ी पुलिस थाने में कैला देवी ट्रेडर्स, पिछोर, जिला शिवपुरी के प्रोपराइटर के विरुद्ध बीएनएस की धारा 318 (4) के तहत एफआईआर दर्ज करवाई है। मामले में पुलिस द्वारा विवेचना शुरू कर दी गई है।
8.13 लाख रुपए का गेहूं जब्त
इंदौर के उड़नदस्ता दल ने ट्रक सहित गेहूं की जब्ती अंजड़ मंडी में की है। जब्त 304 क्विंटल गेहूं की कीमत 8 लाख 13 हजार 200 रुपए बताई गई है। मंडी समिति द्वारा गेहूं को राजसात करने की कार्रवाई की जा रही है। एफआईआर में व्यापारी के नाम का उल्लेख नहीं है, हालांकि फर्म के बिल पर दर्ज नंबर व्यापारी रवि पंसारी का बताया गया है। रवि पंसारी ने कहा कि गाड़ी उनके छोटे भाई ने भेजी थी और उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। वहीं पिछोर मंडी सचिव शिवशंकर शर्मा ने बताया कि व्यापारी आसपास के गांवों से माल भरकर भेज देते हैं।
प्रकरण दर्ज किया गया
मामले में नागलवाड़ी थाना प्रभारी रामकुमार पाटील ने बताया कि कैला देवी ट्रेडर्स, पिछोर के फर्म संचालक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना जारी है



