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बड़वानी में हिंगोट और कार्बाइड गन पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने वालों पर FIR के साथ एक लाख रुपए की बाउंड ओवर कार्रवाई

त्योहारों से पहले पुलिस ने शांति समिति की बैठक में दी प्रतिबंधात्मक आदेशों की जानकारी, विस्फोटक सामग्री के संग्रहण और खरीद-बिक्री पर भी रोक

जनोदय पंच। बड़वानी जिले में आगामी त्योहारों को देखते हुए हिंगोट, कार्बाइड गन और पाइप में विस्फोटक पदार्थ भरकर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंधित सामग्री के संग्रहण और क्रय-विक्रय पर भी रोक है। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध एफआईआर और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

प्रभारी पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह के निर्देशन में थाना बड़वानी पुलिस द्वारा आगामी त्योहारों को देखते हुए आमजन से प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करने की अपील की जा रही है।

इसी क्रम में थाना बड़वानी में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आमजन भी शामिल हुए। बैठक में हिंगोट, कार्बाइड गन तथा लोहे, पीवीसी पाइप अथवा स्टील पाइप में विस्फोटक पदार्थ भरकर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध की जानकारी दी गई। साथ ही ऐसी सामग्री के संग्रहण एवं क्रय-विक्रय पर रोक के बारे में बताते हुए लोगों को इन गतिविधियों से दूर रहने की समझाइश दी गई।

उल्लंघन करने पर FIR और वैधानिक कार्रवाई

पुलिस के अनुसार संपूर्ण बड़वानी जिले में हिंगोट, कार्बाइड गन तथा लोहे, पीवीसी पाइप अथवा स्टील पाइप में विस्फोटक पदार्थ भरकर पटाखे फोड़ना प्रतिबंधित है। इसके साथ ही ऐसी सामग्री का संग्रहण और क्रय-विक्रय भी प्रतिबंधित किया गया है।

आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम सहित भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

पूर्व आरोपियों के विरुद्ध भी बाउंड ओवर कार्रवाई

पुलिस द्वारा पूर्व आरोपियों सहित इस प्रकार के अपराध करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध एक लाख रुपए की बाउंड ओवर कार्रवाई की जा रही है। थाना बड़वानी पुलिस ने आमजन से अपील की है कि प्रतिबंधित सामग्री का उपयोग, संग्रहण एवं क्रय-विक्रय न करें तथा आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाएं। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।बैठक में थाना प्रभारी बड़वानी बलजितसिंह बिसेन सहित थाना बड़वानी के अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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